रैगिंग एक चेतावनी -महाविद्यालय में रैगिंग उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में पूर्णतया प्रतिबन्धित /निषिद्व है । यदि कोइ्र छात्रा रैगिंग में संलिप्त पायी गयी तो उसके विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
1-.विश्वविद्यालय नियमानुसार कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है ।
2-.महाविद्यालय परिसर मेे यूनीफार्म में आना अनिवार्य है ।
3-.महाविद्यालय परिसर में मोबाइल लाना निषेघ है ।
4-.महाविद्यालय परिसर में अपना परिचय पत्र रखना अनिवार्य है ।
5-.सामान्यता महाविद्यालय परिसर में किसी बाहा व्यक्ति का प्रवेश निषेघ है ं।
नोट
1-महाविद्यालय में गतिविधियों /आवश्यक सूचना हेतु सूचना पटट का आलोकन अवश्य करते रहें
2-छात्राएं प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्रवेश प्रभारी / नोडल अधिकारी से सम्पर्क करें ।