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Reservation & Weightage Rules

आरक्षण सम्बन्धी नियम एवं निर्देश (उ. प्र. शासन के नियमानुसार )


1-उ0 प्र0 की अनुसूचित जाति        -  उपलब्ध सीटों का 21 प्रतिशत 


2-.उ0 प्र की अनुसूचित जन जति      -  उपलब्ध सीटों का 02 प्रतिशत 


3-.उ0 प्र0 की अन्य पिछड़ा वर्ग       - उपलब्ध सीटों का 27 प्रतिशत

 क्षैतिज आरक्षण 

1-दिव्यांग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तर प्रदंेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षाकर्मियों अथवा युद्व में शहीद हुए रक्षाकर्मियों अथवा उत्तर प्रदंेश में तैनात रक्षाकर्मियों के पुत्र /पुत्रियों को प्रत्येक पाठयक्रमानुसार सम्बन्धित सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत क्षैतिजीय आरक्षण मान्य होगा । भूतपूर्व सैनिेेकों के लिए प्रवेश में क्रमशः 03 प्रतिशत ,02 प्रतिशत तथा 01 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। आरक्षण की व्यवस्था उ0 प्र0 के स्थायी रूप से निवासियों हेतु की गयी है । अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु पाठयक्रम में 05 प्रतिशत स्थान मेरिट के आधार पर सामान्य श्रेणी के अन्र्तगत निर्धारित होंगी । 

2-उ. प्र. शासन के निर्देशानुसार अन्य देय क्षैतिज आरक्षण के अन्र्तगत मेरिट निर्धारित होंगी ।

 

भारांक विवरण :-

राष्ट्रीय तथा अन्तरविश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भगीदारी व विशिष्ट उपलब्धि

10 अंक   

विश्वविद्यालय टीम में प्रतिनिघित्व

05 अंक

विश्वविद्यालय सम्बद्व महाविद्यालय के सेवानिवृत/सेवारत कर्मचारियों के पुत्र /पुत्री /पति/पत्नी हेतु

10 अंक 

एन.सी.सी C प्रमाण पत्र अथवा B प्रमाण पत्र  + G-II प्रमाण पत्र 

10 अंक

एन.सी.सी के B प्रमाण पत्र व G-I प्रमाण पत्र 

05 अंक 

एन. एस. एस. के दो शिविर पूर्ण करने तथा 240 घण्टें की सेवाएं 

10 अंक

एन. एस. एस. का एक शिविर व 240/120 घण्टे की सेवाएं   

05 अंक

12 वीं कक्षा स्तर एक स्काउट गाइड तृतीय सोपान परीक्षा उत्तीर्ण करने पर   

05 अकं

प्रदेश के राज्यपाल द्वारा पुरस्कृत   

10 अक

भारत के राष्ट्रपति /उपराष्ट्रपति /प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत 

10 अंक

रोवर्स / रेंजर्स निपुण परीक्षा उत्तीर्ण     

 05 अकं

 नोट : किसी भी दशा में छात्रा को 10 अकं से अधिक भारांक नहीं दिये जायेगें